बहराइच 25 मई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार ने बताया कि परिवार न्यायालय बहराइच में परामर्शदाता की आबद्धता के लिए 05 जून 2019 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। श्री कुमार ने बताया कि आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के कार्यालय से अथवा जनपद न्यायालय बहराइच के आधिकारिक बेबसाइट डीआईएसटीआरआईसीटीएस डाट ईसीओयूआरटीएस डाट जीओवी डाट इन/बहराइच एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के पद पर आबद्धता हेतु इच्छुक आवेदक अपने स्वप्रमाणित आवेदन पत्र फोटो सहित 05 जून 2019 तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि आवेदक जनपद बहराइच से सम्बन्धित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नही मिलता है, तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप मे नियुक्त करने मंे कोई बाधा नही है। समाजशास्त्र या मनोविज्ञान मंे से किसी एक विषय मे स्नातक की डिग्री रखने तथा समाज सेवा का अनुभव रखने वाले व्यक्ति अर्ह होंगे। सामाजिक कार्य मे मास्टर डिग्री धारक तथा पारिवारिक काउंसलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखने वालों को वरीयता दी जायेगी। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 05 जून 2019 को आवेदक की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यलय से अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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