बहराइच 04 मई। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में विकास खण्ड चित्तौरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय खलीलपुर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को बाल विवाह न करने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। संरक्षण अधिकारी शिविका मौर्या द्वारा उपस्थित लोगों को बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की के विवाह हेतु निर्धारित आयु क्रमशः 21 वर्ष व 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर दिया जाता है जिससे आगे चलकर वर-वधू को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से जूझना पड़ता है। लोगों से अपील की गयी कि प्रायः अक्षय तृतीय (आख्या तीज) जैसे त्यौहारों के अवसर पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा से परहेज़ करें। लोगों को जानकारी दी गयी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 2 वर्ष की सजा अथवा 1 लाख अथवा दोनों का प्राविधान है
इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई से सुशील कुमार वर्मा, अरूण कुमार, सादिक अली, आनन्द वर्मा, नया सवेरा व प्रथम संस्था ने प्रतिभाग किया।
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