बहराइच 02 मई। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक प्रभारी यातायात, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 बहराइच द्वारा जानकारी दी गयी है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में प्रयुक्त हल्के वाहनों को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट बहराइच द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 160 के अन्तर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी है एवं अधिग्रहण आदेश सम्बंधित वाहन स्वामियों को तामील कराये जा चुके है। हल्के वाहन (जीप, टैक्सी, मैजिक, बोलेरो, स्काॅर्पियो, मारूति वैन इत्यादि) दिनांक 02.05.2019 को प्रातः 08ः00 बजे किसान डिग्री काॅलेज के ग्राउण्ड (पीछे वाले) में निर्धारित स्थल पर खड़ी करायी जानी थी। अधिग्रहित वाहनों में 18 बोलेरो, 09 मैक्स, 06 मारूति वैन समय से वाहन निर्धारित स्थल किसान डिग्री काॅलेज के पीछे वाले ग्राउड पर नही पहुंचे है। उक्त वाहन स्वामियों के विरूद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये अनुमति मांगी गयी है। आज रात्रि 10ः00 बजे तक उपरोक्त वाहन स्वमियों के विरूद्ध सम्बंधित थाने में प्राथमिकी (एफ0आई0आर0) दर्ज करा दी जायेगी।
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