बहराइच 02 मई। जनस्वास्थ्य हित को मद्देनज़र रखते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 अन्तर्गत जनपद में स्थापित समस्त मतदान केन्द्रों धूम्रपान-मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। यदि किसी मतदान केन्द्र पर कोटपा अधिनियम-2003 का उल्लंघन पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम-2003 अन्तर्गत सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन, प्रतिषेद एवं व्यापार कर तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनयमन अधिनियम-2003) की धारा-4 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषेध है। चूॅकि मतदान केन्द्र सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए मतदान केन्द्रो ंपर तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जाना आई.पी.सी. 1860 की धारा 268, 269, 278 एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा-4 का उल्लंघन है।
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