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Saturday, February 8, 2025 6:56:22 PM

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चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहनों को सौंपने के निर्देश जारी

चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहनों को सौंपने के निर्देश जारी

बहराइच 01 मई। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी यातायात ने जानकारी दी है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 में प्रयुक्त होने वाले भारी व हल्के वाहनों को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 160 के अन्तर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी है एवं अधिग्रहण आदेश सम्बन्धित वाहन स्वामियों को तामील भी कराये जा चुके हैं।

सहायक प्रभारी अधिकारी यातायात ने बताया कि भारी वाहनों (बस, मिनी बस, ट्रक, मिनी ट्रक) को 03 मई 2019 की प्रातः 08ः00 बजे से गल्ला मण्डी सलारपुर बहराइच में एवं हल्के वाहनों (जीप, टैक्सी, मैजिक, बोलेरो, स्काॅर्पियो, मारूति वैन इत्यादि) को 02 मई 2019 को प्रातः 08ः00 बजे स्व. ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय (केडीसी) के पीछे वाले ग्राउण्ड में खड़ी कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। एआरटीओ ने सभी सम्बन्धित वाहन स्वामियों को निदेर्शित किया है कि अपने-अपने वाहन अधिग्रहण आदेश में इंगित निर्धारित स्थल पर सही दशा में (साफ-सुथरा तथा ट्रक आदि में त्रिपाल सहित) समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक प्रभारी अधिकारी यातायात ने स्पष्ट किया है कि अधिग्रहीत वाहन यथा बस/मिनी बस, ट्रक/मिनी ट्रक, जीप, टैक्सी, मैजिक, बोलेरो, स्काॅर्पियो, मारूति वैन आदि समय पर उपलब्ध न कराये जाने की दशा में एवं आदेश की अवहेलना होने पर दण्डनीय अपराध मानते हुए सम्बन्धित वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों के विरूद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 160 के उल्लंघन में धारा 167 के अन्तर्गत प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करायी जायेगी जिसके फलरूवरूप वाहन स्वामियों को अर्थ दण्ड या जेल या दोनो ही कार्यवाही एक साथ हो सकती हैं।

उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से अपेक्षा की है कि वह अपने वाहनों को ससमय निर्धारित स्थल पर आमद कराना सुनिश्चित करें अन्यथा वाहन को उपलब्ध न कराने की दशा में कड़ी से कड़ी प्रतिकूल कार्यवाही की जायेगी जिसके जिम्मेदारी सम्बन्धित वाहन स्वामी की होगी।

प्रभारी अधिकारी याताया ने वाहन स्वामियों से यह भी अपेक्षा की है कि वाहन का किराया भुगतान प्राप्त करने हेतु लाॅग बुक पर छपे प्रारूप पर अपने बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड सम्बन्धी विवरण भी साथ में लाएं एवं यातायात व्यवस्था काउण्टर पर वाहन के आमद के समय उपलब्ध करा दें ताकि निर्वाचन के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही सुगमता पूर्ववक की जा सके।

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