बहराइच 29 मार्च। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के तत्वावधान में वृहस्पतिवार को जिला कारागार बहराइच मे बन्दियांे के लाभार्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बसन्त कुमार जाटव की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार के उपकारापाल शरेन्द्र त्रिपाठी, काउन्सलर मसऊद आलम, कारागार के वरिष्ठ सहायक ब्रहमानन्द व पीआरडी श्रीमती निशा सिंह मौजूद रहे।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उपकारापाल श्री त्रिपाठी ने बताया कि सभी बन्दियों को जेल प्रशासन द्वारा नियमानुसार सभी सुविधाओं प्रदान की जा रही हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बन्दियों के लाभार्थ संचालित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए श्री त्रिपाठी ने प्राधिकरण के प्रति आभार ज्ञापित किया। काउन्सलर मसऊद आलम ने बन्दियों को बताया कि यदि उनको निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन-पत्र देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। श्री आलम ने बन्दियों के लाभार्थ संचालित अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री जाटव ने बताया कि जिला कारागार में प्रत्येक माह बन्दियों के लाभार्थ लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि छोटे अपराधो मे निरूद्ध बन्दिगण स्वेच्छा से जुर्म स्वीकृति करके जेल लोक अदालत के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी बन्दी को अपने मुकदमंे की निःशुल्क पैरवी हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेषित कर सकते है, जिससे उन्हें निःशुल्क नामिका अधिवक्ता मुहैया करा दिया जायेगा।
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