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Sunday, April 20, 2025 2:46:08 AM

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कोटेदार हो जाये होशियार, DM ने दिए निर्देश, लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर दिए जाये खाद्यान्न व मिट्टी तेल 

कोटेदार हो जाये होशियार, DM ने दिए निर्देश, लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर दिए जाये खाद्यान्न व मिट्टी तेल 

बहराइच 06 फरवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर खाद्यान्न व मिट्टी तेल का वितरण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर 08 फरवरी 2019 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से जिले की समस्त तहसीलों में लेखपालों तथा पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। शासन की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत समस्त उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न/मिट्टी तेल की उठान के उपरान्त उनके स्टाक के भौतिक सत्यापन के लिए क्षेत्रीय लेखपालों की एवं अपने समक्ष समस्त कार्ड धारकों में वितरण कराने हेतु पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की तैनाती की गई है।
तहसील मुख्यालयों पर आयोजित होने वाली कार्यशाला में सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों के साथ अन्य उच्च/वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तहसील सदर में जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, कैसरगंज में अपर जिलाधिकारी के साथ जिला पूर्ति अधिकारी, नानपारा में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, महसी में जिला विकास अधिकारी, मिहींपुरवा (मोतीपुर) में परियोजना निदेशक डीआरडीए तथा तहसील पयागपुर में उपायुक्त मनरेगा व सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यशाला आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता लाकर सभी लाभार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर खाद्यान्न व मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। कार्यशाला के दौरान लेखपालों एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को उनके उत्तरदायित्वों की जानकारी प्रदान की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत जनपद बहराइच में 02 प्रकार की योजनायें/राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिन पर खाद्यान्न व मिट्टी तेल का वितरण किया जाता है। पात्र गृहस्थी योजनान्तर्गत लाभार्थी परिवारों को प्रति यूनिट/व्यक्ति 03 कि.ग्रा. गेहूॅ रू. 2=00 प्रति किलो तथा 02 कि.ग्रा. चावल रू. 3=00 प्रति किलो की दर से कुल 05 कि.ग्रा. खाद्यान्न एवं 02 लीटर मिट्टी तेल प्रति कार्ड प्रति माह पाक्षिक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त शासन से प्राप्त जनपद को मक्का के आवंटन को उपलब्धतानुसार माह फरवरी 2019 में जनपद के विकास खण्ड कैसरगंज, तेजवापुर एवं विशेश्वरगंज में एवं माह मार्च 2019 में विकास खण्ड महसी, हुजूरपुर एवं जरवल में प्रति यूनिट 01 कि.ग्रा. रू. 2=00 प्रति किलो की दर से (गेहूॅ की मात्रा को घटाते हुए) उपलब्ध कराया जाना है। इसी प्रकार अन्त्योदय योजनान्तर्गत लाभार्थी परिवारों को प्रति राशन कार्ड 20 कि.ग्रा. गेहूॅ रू. 2=00 प्रति किलो की दर से 15 कि.ग्रा. चावल रू. 3=00 प्रति किलो की दर से कुल 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न एवं 03 लीटर मिट्टी तेल प्रति कार्ड प्रति माह पाक्षिक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है।

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