बहराइच 21 जनवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत् समाज के निर्धनतम व्यक्ति तक खाद्यान्न की निश्चित मात्रा रियायती दर पर उपलब्ध कराते हुए उसे खाद्य सुरक्षा की गारण्टी प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत जनपद अवस्थित समस्त उचित दर दुकानों का मार्च 2019 तक द्वितीय सोशल आॅडिट की कार्यवाही की जायेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह जुलाई से सितम्बर से तक प्रथम तथा माह जनवरी से मार्च तक द्वितीय सोशल कराया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्राम सभा की खुली बैठक आहूत करते हुए यह देखा जायेगा कि दुकान अपने निर्धारित स्थान पर कार्यरत है अथवा नहीं, विक्रेता द्वारा अभिलेख का रख-रखाव नियमानुसार किया जा रहा है अथवा नहीं, विगत 06 माह में उठान किये गये खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का माहवार विवरण, स्टाक रजिस्टर, माहवार बिक्री पंजिका, बाॅट-माप का अद्यतन प्रमाण-पत्र, कोटा कार्ड, उचित दर विक्रेता से सम्बद्ध राशन कार्ड धारकों में से आधार कार्ड विहीन/मोबाइल नम्बर विहीन/बैंक एकाउण्ट विहीन राशन कार्ड धारकों की सूची तथा उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति की सम्पन्न हुई गत बैठक की कार्यवृत्त का अवलोकन किया जायेगा।
सामाजिक संपरीक्षा के दौरान यह भी देखा जायेगा कि उचित दर दुकान पर समस्त वांछित सूचियाॅ और साईन बोर्ड/नोटिस बोर्ड प्रदर्शित हैं या नहीं, उचित दर दुकान से सम्बन्धित पात्र गृहस्थी/अन्त्योदय सूची का कोई व्यक्ति निर्धारित राशन कार्ड पाने से वंचित तो नहीं है, इन योजनाओं का कोई लाभार्थी राशन पाने से वंचित तो नहीं है। यदि खुली बैठक में कतिपय पात्र लाभार्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका सत्यापन उनके निवास पर जाकर किया जायेगा। संपरीक्षा की कार्यवाही के दौरान यह भी देखा जायेगा कि आधार प्रमाणीकरण तथा आई.डी. के आधार पर वितरण की स्थिति क्या है, प्रत्येक माह मिलने वाले खाद्यान्न की इन्ट्री नियमित रूप से राशन कार्ड में की जा रही है या नहीं तथा लाभार्थियों के मध्य उचित दर विक्रेता का व्यवहार व छवि कैसी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली सामाजिक संपरीक्षा के दौरान उचित दर विक्रेता से सम्बन्धित लाभार्थियों की ग्राम सभा में बैठक सम्बन्धित तहसील में तैनात क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा आहूत की जायेगी। बैठक की अध्यक्षता सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अथवा उनके समकक्ष स्तर के ब्लाक स्तरीय अधिकारी द्वारा की जायेगी। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के गत 06 माह के समस्त अभिलेख व सम्बन्धित शासनादेश इत्यादि ग्राम पंचायत अधिकारी अथवा ग्राम विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। बैठक में उचित दर से सम्बद्ध कम से कम 25-25 प्रतिशत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों का उपस्थित रहना आवश्यक होगा तभी कोरम पूर्ण माना जायेगा।
इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में संपरीक्षा की कार्यवाही के दौरान अभिलेखों को लाभार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक एवं उचित दर विक्रेता का होगा। सोशल आडिट की अध्यक्षता सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों द्वारा की जायेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ही भांति विचारणीय बिन्दों पर सामाजिक संपरीक्षा की जायेगी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्तर पर नियमानुसार/समयानुसार सोशल आडिट सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






