Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Saturday, April 19, 2025 7:05:14 PM

वीडियो देखें

पेंशन स्वीकृति हेतु 7 ब्लाकों व 2 नगर निकायों में आयोजित होगा शिविर,अवशेष पात्र लाभार्थियों को मिलेगा पेंशन का लाभ

पेंशन स्वीकृति हेतु 7 ब्लाकों व 2 नगर निकायों में आयोजित होगा शिविर,अवशेष पात्र लाभार्थियों को मिलेगा पेंशन का लाभ

बहराइच 21 जनवरी। शासन के निर्देश पर जनपद में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत अवशेष पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति हेतु 22 जनवरी 2019 को विकास खण्ड बलहा, शिवपुर, कैसरगंज, हुजूरपुर, जरवल, तेजवापुर, पयागपुर, नगर पालिका परिषद नानपारा व नगर पंचायत जरवल में शिविर आयोजित होगा। शिविर के दौरान आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक उपलब्ध कराने, मृत्यु प्रमाण-पत्र की उपलब्धता तथा आॅफलाइन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र दिये जाने की भी व्यवस्था की जायेगी। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सभी अवशेष पात्र लोगों से अपील की है कि पेंशन योजना के अनुसार सभी प्रकार के वांछित अभिलेखों के साथ शिविर में उपस्थित हों ताकि पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने पाये।
जिलाधिकारी ने बताया कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला सहायक अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने की अर्हता रखने वाली इच्छुक महिलाओं को मृत्यु प्रमाण-पत्र, तहसील द्वारा प्रदत्त महिला का आय प्रमाण-पत्र, बचत खाता व आधार कार्ड की छाया प्रति तथा पासपोर्ट साईज़ की 01 अदद कलर फोटो तथा मोबाइल नम्बर के साथ शिविर में उपस्थित होना होगा। ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो, महिला के बालिग पुत्र या पौत्र न हो, यदि हों तो भरण-पोषण करने में असमर्थ हांे, पाॅच सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए वार्षिक आय रू. 2,00,000=00 (रू. दो लाख मात्र) से अधिक न हो, ऐसी महिलाएं महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला सहायक अनुदान योजना की पात्र होंगी। योजना से आच्छादित महिलाओं को विभाग द्वारा रू. 500=00 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, नाम दर्ज बीपीएल सूची 2002 व पासबुक की छाया प्रति, फोटो, परिवार रजिस्टर की नकल तथा रू. 46,060=00 वार्षिक आय के प्रमाण-पत्र के साथ शिविर में उपस्थित होना होगा। योजनान्तर्गत बीपीएल. सूची 2002 में नामांकित 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निर्धन एवं निराश्रित वृद्ध पात्र होंगे। पेंशन योजना के तहत 60 से अधिक लाभार्थियों रू. 4,800=00 तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को रू. 6,000=00 वार्षिक मिलेगा।
इसी प्रकार दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को बैंक पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रति, दिव्यांगता व आय प्रमाण-पत्र तथा पासपोर्ट आकार की 01 नवीन फोटोग्राफ के साथ शिविर में उपस्थित होना होगा। जनपद के ऐसे निवासी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो तथा वार्षिक आय (तहसील द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के अनुसार) ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56460 से अधिक न हो, पात्र होंगे।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *