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Monday, February 17, 2025 6:42:14 AM

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कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण एवं पोेलियो करेक्टिव सर्जरी के चिन्हाॅकन के लिए आयोजित होंगे शिविर

कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण एवं पोेलियो करेक्टिव सर्जरी के चिन्हाॅकन के लिए आयोजित होंगे शिविर

बहराइच 04 दिसम्बर। जिले के दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी आवश्यकतानुसार निःशुल्क कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करने के हेतु चिन्हाॅकन तथा पोलियो से ग्रस्त दिव्यांग बच्चों की करेक्टिव सर्जरी एवं शल्य चिकित्सा कराने तथा विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए दिव्यांगजन सशक्त्किरण विभाग की ओर से 06 दिसम्बर से 23 दिसम्बर 2018 तक प्रातः 01ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक विकास खण्डवार शिविर आयोजित किये जायेंगे। शिविर के सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी तथा ब्लाक स्तर पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि विकास खण्ड मिहींपुरवा में 06 दिसम्बर, बलहा में 07, नवाबगंज में 10, रिसिया में 11, शिवपुर में 12, चित्तौरा में 13, तेजवापुर में 14, विशेश्वरगंज में 15, पयागपुर में 17, हुजूरपुर में 18, फखरपुर 19, कैसरगंज में 20, महसी में 21, जरवल में 22 तथा तहसील परिसर सदर बहराइच में 23 दिसम्बर 2018 को शिविर आयोजित किया जायेगा। डीएम ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम स्थल पर तिथिवार चिकित्सकों की टीम गठित कर दिव्यांगजन को चिन्हाॅकन शिविर स्थल पर ही दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करते हुए दिव्यांगजनों कीे उनकी आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण के लिए चिन्हित करेंगे तथा पोलियो से ग्रस्त दिव्यांग बच्चों की करेक्टिव सर्जरी का चिन्हाॅकन भी करेरंगे। जिलाधिकारी ने जनपद के दिव्यांगजनों से अपील की है कि इस आयोजन का भरपूर लाभ उठायें। पात्रता की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए रू. 46080=00 तथा शहरी क्षेत्र के लिए रू. 56460=00 वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी को मा. सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, पासपोर्ट आकार का नवीन फोटो साथ में लाना होगा। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के अनुसार आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।

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