दो सौ करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी सीए रोहित कपूर ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहां से पुलिस ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तीन साल से फरार चल रहे रोहित के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित कपूर को मंगलवार तक खुद को कानून के हवाले करने का आदेश दिया था। कानपुर में कोतवाली पुलिस ने उसका पासपोर्ट निरस्त करने की सिफारिश की थी। शाहपुरी कालपी रोड, पनकी निवासी नवीन शुक्ला पनकी स्थित पाम्वी इंडस्ट्रीज के निदेशक हैं। नवीन ने 5 फरवरी-2015 को कोतवाली थाने में गुरुदेव नगर, लुधियाना (पंजाब) निवासी सीए रोहित कपूर, स्वरूप नगर के समीर, शरद, वासुदेव प्रसाद, अजय, अरुण कुमार और लाजपत नगर के रोहित के खिलाफ दो सौ करोड़ की धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, षडयंत्र, गाली-गलौज, अमानत में खयानत की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नवीन का आरोप था कि आरोपी कंपनी के फर्जी डायरेक्टर बन गए थे और धोखाधड़ी की थी। मामले में सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। इसके बाद तत्कालीन एसएसपी शलभ माथुर के आदेश पर तत्कालीन ग्वालटोली थानाध्यक्ष प्रभात कुमार ने पुन: मामले की विवेचना की। प्रभात ने सीए रोहित कपूर को छोड़कर सभी को आरोप पत्र से बाहर कर दिया। इसके बाद से पुलिस को रोहित की तलाश थी। कोतवाली थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शुक्ला के मुताबिक रोहित कपूर देश छोड़कर दुबई चले गए थे। हाईकोर्ट के तमाम बार आदेश करने के बावजूद रोहित ने सरेंडर नहीं किया। इस पर उनके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी हुआ था। पुलिस का शिकंजा कसता देख शनिवार को वह विदेश से लौटा था। अमौसी एयरपोर्ट पर उतरते ही सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तारी स्टे दिखाने पर उसे छोड़ दिया गया था। थानाप्रभारी के मुताबिक सोमवार को धोखाधड़ी के आरोपी सीए रोहित कपूर ने सीएमएम कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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