सुलतानपुर। फोरलेन मुआवजे में मिली 82.78 लाख रूपए दलित मां-बेटे से धोखाधड़ी कर हड़प लेने के मामले में सीजेएम कोर्ट में मानिटरिंग अर्जी पर सुनवाई चली। जिसके पश्चात सीजेएम आशारानी सिंह ने क्राइम ब्रांच प्रभारी से अद्यतन आख्या एवं केस डायरी आगामी दो दिसम्बर के लिए तलब किया है।
मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र स्थित सिंडीकेट बैंंक शाखा से जुड़ा हुआ है। आरोप के मुताबिक कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अभियाकला निवासिनी दलित सुमेरा देवी व उसके बेटे अवधेश के नाम दर्ज रही भूमि नेशनल हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित की गयी। जिसके बदले में सिंडीकेट बैंक स्थित दोनों के खाते में 82.78 लाख रूपए ट्रांसफर किए गए। इन रूपयों को दिलाने के लिए मदद के नाम पर सुमेरा के गांव के ही सुरेमन वर्मा, कोटेदार व उसके लड़के विजय मिश्रा ने मुख्य आरोपी उदयराज वर्मा निवासी लोदीपुर को मिलाकर अन्य आरोपियों की मिली-भगत से राजस्वकर्मियों व बैंक अधिकारियों को हमवार कर लिया और धोखाधड़ी करके उनके खाते से मई 2016 में 82.78 लाख रूपए उदयराज वर्मा के खाते में आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए गए। काफी जद्दो-जहद के बाद तात्कालीन डीएम हरेन्द्रवीर सिंह के निर्देश पर सीआरओ व एसडीएम ने मामले की जांच की तो प्रथम ष्टया जांच में आरोप की पुष्टि भी हुई। इसी आधार पर उदयराज वर्मा,सुरेमन वर्मा,विजय,लेखपाल इंद्रभान मिश्र,बैंककर्मी अमितेश्वर गुप्ता व तात्कालीन बैंक मैनेजर के खिलाफ 28 जुलाई 2017 को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया। कई महीनों तक नगर पुलिस मामले की तफ्तीश करती रही,लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। कुछ महीनों पहले मामला सुर्खियों में आया तो एसपी ने प्रकरण में संज्ञान लेते हुए तफ्तीश क्राइम ब्रांच सेल के सुपुर्द कर दी। जिसके क्रम में मौजूदा समय मे क्राइम ब्रांच के निरीक्षक पीएन सोनकर प्रकरण की तफ्तीश कर रहे है। मामले में सुमेरा देवी की तरफ से सीजेएम कोर्ट में मानिटरिंग अर्जी दी गई है। जिस पर सुनवाई के दौरान अभियोगिनी के अधिवक्ता अंकुश यादव ने पुलिस की लचर विवेचना पर सवाल खड़ा करते हुए अब तक आरोपियो के विरूद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही जान बूझकर न करने का तर्क पेश किया और कार्यवाही की मांग की। जिस पर सुनवाई के पश्चात सीजेएम आशारानी सिंह ने मामले में संज्ञान लेते हुए आगामी दो दिसंबर के लिए विवेचक से अद्यतन आख्या व केसडायरी तलब किया है।
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