बहराइच 02 नवम्बर। आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत आम जनमानस के मिलावटी खाद्य/पेय पदार्थ के बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु विशेषकर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, वनस्पति, मिठाईयों व चीनी के रंगीन मीठे खिलौनों आदि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव द्वारा अभिहित अधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल का गठन किया गया है। जो 06 नवम्बर तक प्रभावी प्रर्वतन कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की समेकित सूचना निर्धारित प्रतिदिन अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्हांेने निर्देश दिया कि अभियान के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के नमूनें, खाद्य तेल एवं वनस्पति के नमूनें निर्माण इकाईयों/थोक विक्रेताओं से मिठाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्माण परिसरों एवं दीपावली पर्व के दौरान बाजार मंे बिकने वाले विशेष खाद्य पदार्थों जैसे चीनी के रंगीन मीठे खिलौनों आदि का निरीक्षण करते हुए अभिसूचना आधारित एवं पुष्ट संदेह के आधार पर ही नमूने संग्रहीत किये जाय। उन्हांेने निर्देश दिया कि संग्रहीत नमूनों के सापेक्ष मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले नमूनों का प्रतिशत कम से कम 70 प्रतिशत हो, ऐसा न होने पर यह माना जायेगा कि प्रवर्तन कार्यवाही अभिसूचना आधारित नहीं की गयी।
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