बहराइच 16 अगस्त। उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पूर्व में आयोग बजट अन्तर्गत वितरित ऋण पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दण्ड ब्याज छूट/माफी (एक मुश्त समाधान) योजना लागू की गई है। यह जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस श्रीवास्तव ने उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आयोग बजट अन्तर्गत जनपद के बकायादारों को सूचित किया है कि दण्ड ब्याज माफी/छूट हेतु 15 सितम्बर 2018 तक एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ प्राप्त करने हेतु कार्यालय, जिला खादी ग्रामोद्योग मंे अपना आवदेन प्रत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा आरसी निर्गत करते हुए 10 प्रतिशत अतिरिक्त संग्रह ब्यय वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग अधिकारी व कार्यालय के प्रधान सहायक से सम्पर्क किया जा सकता है।
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