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Thursday, March 27, 2025 12:11:22 AM

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प्रतिबन्धित थर्माकोल एवं प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर दण्ड का प्राविधान

प्रतिबन्धित थर्माकोल एवं प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर दण्ड का प्राविधान

बहराइच 14 अगस्त। शासन के निर्देश पर थर्माकोल एवं प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास आदि की बिक्री व उपयोग को आज से पूर्णतयः प्रतिबन्धित कर दिया गया है। 50 माइक्रान तक पालीथिन की बिक्री व उपयोग पूर्व मंे ही प्रतिबन्धित किये जा चुके हैं। यह जानकारी देते हुए अधि. अधि. नगर पालिका पवन कुमार ने बताया कि 50 माइक्रान के ऊपर की पालीथिन के समस्त कैरी बैग, जिनका मैनूफैक्चर एवं रजिस्टेªशन नम्बर नहीं है, की बिक्री एवं उपयोग को शासन द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उन्हांेने बताया कि शासन के आदेश का उल्लघंन पाये जाने पर सम्बन्धित को नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

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