बहराइच- जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत चिन्हांकित पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 02 रू. प्रति किग्रा की दर से 03 किग्रा गेहूं व प्रति यूनिट 03 रू. प्रति किग्रा की दर से 02 किग्रा चावल तथा अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों को प्रति राशनकार्ड 02 रू. प्रति किग्रा की दर से 20 किग्रा गेहूं व प्रति राशनकार्ड 03 रू. प्रति किग्रा की दर से 15 किग्रा चावल दिए जाने का प्राविधान है। उन्होने बताया कि यदि किसी भी उचित दर विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा एवं मूल्य में खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है तो लाभार्थी सम्बन्धित तहसील के पूर्ति निरीक्षकों, उप जिलाधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी से इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा आपूर्ति कार्यालय से सम्बन्धित कोई व्यक्ति राशनकार्ड बनवाने के नाम पर किसी भी प्रकार का पैसा मांगता है तो इसकी भी शिकायत सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक, उप जिलाधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी से कर सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी ने उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि निर्धारित आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न का उठान करें तथा तृतीय स्तर पर स्टाॅक का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही नियमानुसार कार्डधारकों के मध्य वितरण करेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही/अनियमितता पाए जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






