मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने बीजेपी नेता संजीव बालियान और साध्वी प्राची के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है. ये वारंट 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले के संबंध में कोर्ट में हाजिर ना होने के चलते जारी किया है. इस मामले में बलियान और साध्वी प्राची के अलावा बीजेपी विधायक उमेश मलिक तथा दो अन्य भी शामिल हैं.अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुर शर्मा ने गैरजमानती वारंट जारी करके आरोपियों से 22 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. बिजनौर सांसद भारतेंदु सिंह, उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम भी इस मामले में आरोपी हैं.अभियोजन ने कहा कि वे भी अदालत में पेश नहीं हुए थे. लेकिन अदालत ने सुनवाई में निजी उपस्थिति से छूट के उनके अनुरोध को स्वीकार किया. अभियोजन के अनुसार, आरोपियों पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, लोक सेवकों की ड्यूटी में बाधा डालने और दोषपूर्ण तरीके से रोकने के आरोप हैं.इन सभी पर आरोप है कि अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में इन्होंने कथित रूप से ‘‘ महापंचायत ’’ में भाग लिया था और अपने भाषणों से हिंसा भड़काई थी.
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