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Sunday, February 9, 2025 8:27:58 PM

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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाय: जिलाधिकारी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाय: जिलाधिकारी

बहराइच 04 जून। जनपद में संचालित हो रहे ग्राम स्वराज अभियान के द्वितीय चरण अन्तर्गत चयनित समस्त 1031 ग्रामों के सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (एलपीजी कनेक्शन) से आच्छादित किये जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने एलपीजी गैस एजेन्सियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि द्वितीय चरण अन्तर्गत चयनित सभी ग्रामों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करायें ताकि योजना की पात्रता रखने वाले सभी लोगों को जानकारी हो सके। उन्होंने सभी एजेन्सी प्रतिनिधियों को सचेत किया कि शासन की मंशानुरूप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ योजना की पात्रता रखने वाले सभी लोगों को आच्छादित किया जाय। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत को अत्यन्त गम्भीरता के साथ लेते हुए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनिवार्य रूप से कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित स्वयं उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी ने गैस एजेन्सी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि चयनित ग्रामों में जाकर योजनाओं की जानकारी देते समय लोगों को कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में अवश्य जानकारी दी जाये ताकि वे समय से तैयारी कर लें। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी तथा सम्बन्धित एजेन्सियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी अपात्र का नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण के लिए शासन की ओर से बड़ा लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे सभी अधिकारी व अन्य सम्बन्धित लोग एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर कार्ययोजना एवं टीम भावना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी लोग पूरी ईमानदारी, लगन व निष्ठा के साथ कार्य कर निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करायें।  
जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित को निर्देश दिया कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं प्रचार-प्रसार के लिए चयनित ग्रामों में सार्वजनिक स्थलों पर पात्रता की शर्तें लिखवा दी जायें ताकि हर व्यक्ति को जानकारी हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन लोगों को अभी तक राशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए ऐसे सभी लोगों का मौके पर ही सत्यापन की कार्यवाही करते हुए योजना से अच्छादित किया जाये। उन्होंने गैस एजेन्सियों को निर्देश दिया कि योजना को क्रियान्वित करने में यदि किसी स्तर पर कोई कठिनाई आ रही है तो तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में लायें। ताकि उसका निराकरण कराया जा सके।  
बैठक के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अन्तर्गत पात्रता की शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि गैस कनेक्शन महिला मुखिया के नाम से ही जारी किया जायेगा, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। सभी वर्ग की महिला मुखिया, अन्त्योदय कार्डधारक गैस कनेक्शन के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी अन्त्योदय कार्ड का मुखिया पुरूष है तो ऐसी स्थिति में अन्त्योदय कार्ड में यदि कोई महिला सदस्य के रूप मंे अंकित है, तो उसके नाम से भी गैस कनेक्शन जारी किया जा सकता है। इसके लिए अन्त्योदय राशन कार्ड की छाया प्रति, 02 फोटोग्राफ, महिला के नाम बैंक पासबुक व आधारकार्ड के छाया प्रति की आवश्यकता होगी। डीएसओ श्री कुमार ने बताया कि सभी अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला मुखिया जिसके नाम से किसी भी योजना का राशन कार्ड बना हो या राशन कार्ड में परिवार के सदस्य के रूप में अंकित हो, गैस कनेक्शन जारी किया जा सकता है। इसके लिए महिला का जाति प्रमाण-पत्र व 02 फोटोग्राफ तथा महिला के नाम बैंक पासबुक व आधारकार्ड के छाया प्रति की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्र महिला भी उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन पाने की हकदार होगी। इसके लिए आवास प्राप्ति का प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति, 02 फोटोग्राफ तथा महिला के नाम बैंक पासबुक व आधारकार्ड के छाया प्रति की आवश्यकता होगी। श्री कुमार ने यह भी बताया कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की इन्क्लूजन सूची मंे सम्मिलित किसी भी वर्ग की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला भी पात्र होगी। इसके लिए राशन कार्ड की छाया प्रति, 02 फोटोग्राफ तथा महिला के नाम बैंक पासबुक व आधारकार्ड के छाया प्रति की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार वन ग्राम के निवासी भी पात्र होंगे। इसके लिए महिला मुखिया के नाम से ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रदत्त वन्य ग्राम निवासी प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति, 02 फोटोग्राफ तथा महिला के नाम बैंक पासबुक व आधारकार्ड के छाया प्रति की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नदी या द्वीप समूह में निवास करने तथा चाय बागान में काम करने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। इस अवसर पर ग्राम स्वराज अभियान के जिला नोडल अधिकारी शोभित श्रीवास्तव द्वारा योजना से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी।

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