बहराइच- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ज़रूरतमन्द, निराश्रित/निर्धन परिवारो की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नगर पालिका परिषद बहराइच के प्रांगण में 24 जून 2018 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योजना की पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में नगर पालिका कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर आवेदन-पत्र का प्रारूप प्राप्त व जमा कर सकते हैं तथा रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच पवन कुमार ने बताया कि ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’ की पात्रता के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा ज़रूरतमन्द हों। आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए। प्रस्तुत किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
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