विद्युत विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं के बिल को जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एल एम वी 1 के तहत घरेलू बत्ती व पंखा का प्रयोग करने वाले तथा एल एम बी 5 के कनेक्शन धारी जो निजी नलकूप चलाते हैं उनके बिलों में 100% सर चार्ज की छूट प्रदान की गई है। जिसकी अंतिम तिथि 15 मार्च 2021 है उक्त आशय की जानकारी देते हुए विद्युत उपकेंद्र परतावल के अवर अभियंता सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा विद्युत विभाग में बकायेदारों को बिजली बिल जमा करने हेतु एकमुश्त समाधान योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत विद्युत बिल का 30% जमा कर पंजीकरण कराकर विद्युत विच्छेदन के प्रक्रिया में से बचा जा सकता है। शासन द्वारा दिए गए छूट का विद्युत उपभोक्ताओं से लाभ उठाने के लिए अपील करते हुए कहा कि अपने बिल को जमा करके 100% सरचार्ज से मुक्ति पाए। उपभोक्ता बंधु इस योजना से लाभान्वित होकर अन्य विभागीय कार्रवाई से बचें।
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