बहराइच 02 अप्रैल। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत पद हेतु नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ वांछित अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे।
यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का अदेयता प्रमाण-पत्र, प्रारूप-अ पर घोषणा पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी होने की दशा में), जमानत धनराशि जमा का चालान या 385-शासकीय रसीद की मूल प्रति, निर्वाचक नामावली की स्वप्रमाणित प्रति (उम्मीदवार एवं प्रस्तावक दोनों की), अनुलग्नक-1क (घोषणा पत्र आपराधिक/शैक्षिक/चल-अचल सम्पत्ति) तथा। उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज(3.0 गुणा 2.5 सेमी.) की फोटो संलग्न करनी होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य क्षेत्र पंचायत/सदस्य जिला पंचायत पद हेतु नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का अदेयता प्रमाण-पत्र, प्रारूप-ब पर शपथ पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी होने की दशा में), जमानत धनराशि जमा का चालान या 385-शासकीय रसीद की मूल प्रति, निर्वाचक नामावली की स्वप्रमाणित प्रति (उम्मीदवार एवं प्रस्तावक दोनों की), अनुलग्नक-1 (शपथ पत्र आपराधिक/शैक्षिक/चल-अचल सम्पत्ति), उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का पासपोर्ट साइज (3.0 गुणा 2.5 सेमी.) का फोटो तथा चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न मदों में होने वाले व्यय के भुगतान हेतु खोले गये बैंक खाते का विवरण भी संलग्न करना होगा।
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