बहराइच 12 मार्च। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की घोषणा के क्रम में 08 जनवरी 2022 से प्रभावी आदर्श आचार संहिता उत्तर प्रदेश के जनपदों जहॉ विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक निर्वाचन होने हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो गयी है। डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि विधान परिषद के 13-बहराइच स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन के सम्बन्ध में आयोग के पत्र 28 जनवरी 2022 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद बहराइच/श्रावस्ती में आदर्श आचार संहिता के उपबन्ध लागू रहेंगे।
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