रिपोर्ट : जगदम्बा जायसवाल
महराजगंज।जनपद महराजगंज के थाना क्षेत्र बृजमनगंज मे 10 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी अभियुक्त नन्हे सिंह उर्फ राघवेंद्र सिंह को दोषमुक्त करते हुए दूसरे आरोपी अभियुक्त टीटू सिंह को विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने धारा 457,354,506,को साक्ष्य एवं सबुतो के आधार पर साधारण कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं।जानकारी के अनुसार 2014 मे वादी ने थाना बृजमनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 15 वर्षी पुत्री के साथ गांव में रहने वाले टीटू सिंह घर में घुसकर दुष्कर्म किया अपना चप्पल एवं मोबाइल छोड़कर भाग गया बाद में फोन कर माफी मांगने लगा पूर्व प्रधान नन्हे सिंह उर्फ राघवेंद्र सिंह द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया ।जिसमें नन्हे सिंह एवं टीटू सिंह पर वादी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया।दस वर्षों से चल रहे मामले में न्यायालय द्वारा नन्हे सिंह उर्फ राघवेंद्र सिंह को दोषमुक्त किया गया।
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