बहराइच 28 अक्टूबर। उपायुक्त प्रशासन राज्यकर बहराइच चन्द्रकेश गौतम ने बताया कि अस्थाई रूप से दुकान लगाकर आतिशबाजी बेचने वाले दुकानदारो को जीएसटी में पंजीयन कराना होगा। राज्य कर विभाग द्वारा इन्हें कैजुअल डीलर के रूप में पंजीकृत किया जायेगा। इसमें टर्नओवर की सीमा नहीं होती है। जीएसटी अधिनियम के तहत जिस व्यापारी का कोई निश्चित व्यापार स्थल नहीं होता, तथा वह विशेष समय में कुछ दिनो के लिए जैसे मेले, प्रदर्शनी त्योहार आदि के समय व्यापार करता है उसे जीएसटी के तहत कैजुअल डीलर के रूप में पंजीयन लेना अनिवार्य होता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आतिशबाजी विक्रेताओं को कैजुअल डीलर के रूप में पंजीकृत होकर व्यवसाय करना होगा। पंजीयन लेने पर उन्हें पंजीयन से सम्बन्धित समस्त लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।
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