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Sunday, February 9, 2025 9:13:52 PM

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बन्दियों की मृत्यु की न्यायिक जाॅच के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य

बन्दियों की मृत्यु की न्यायिक जाॅच के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य

बहराइच 28 नवम्बर। सिविल जज (अ.ख.)/जे.एम. बहराइच शिखा यादव ने बताया कि अधीक्षक जिला कारागार, बहराइच के पत्र दिनांक 21 नवम्बर 2018 के अनुसार विचाराधीन बन्दी युसूफ पुत्र मेंहदी हसन निवासी मूडा निज़ाम, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी की मृत्यु दिनांक 14 सितम्बर 2018 को जिला चिकित्सालय, बहराइच में उपचार के दौरान हो गयी है। सिविल जज (अ.ख.)/जे.एम. बहराइच ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच के आदेश के अनुपालन में उक्त विचाराधीन बन्दी युसूफ की मृत्यु के सम्बन्ध में उनके द्वारा न्यायिक जाॅच की जा रही है। उन्होंने बताया कि विचाराधीन बन्दी की मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह दिनांक 30 नवम्बर 2018 तक सिविल जज अवर खण्ड/जे.एम. बहराइच के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। सिविल जज (अ.ख.)/जे.एम. बहराइच शिखा यादव ने यह भी बताया कि अधीक्षक जिला कारागार, बहराइच के पत्र दिनांक 11 अप्रैल 2018 के अनुसार विचाराधीन बन्दी घनश्याम वर्मा पुत्र उदयराज वर्मा निवासी ग्राम कल्याणपुर, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा की मृत्यु दिनांक 02 मार्च 2015 को जिला चिकित्सालय, बहराइच में उपचार के दौरान हो गयी है। सिविल जज (अ.ख.)/जे.एम. बहराइच ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच के आदेश के अनुपालन में उक्त विचाराधीन बन्दी घनश्याम वर्मा की मृत्यु के सम्बन्ध में उनके द्वारा न्यायिक जाॅच की जा रही है। उन्होंने बताया कि विचाराधीन बन्दी की मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह दिनांक 03 दिसम्बर 2018 तक सिविल जज अवर खण्ड/जे.एम. बहराइच के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

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