हज यात्रा-2019 पर जाने के लिए लोग 17 नवंबर के पहले अपना मशीन रीडेबल पासपोर्ट अवश्य बनवा लें। हज यात्रा के लिए आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है, पासपोर्ट इसके पहले का बना होना चाहिए। इसके साथ ही हस्तलिखित पासपोर्ट मान्य नहीं होंगे। लोगों को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत न आए, इसलिए विदेश मंत्रालय ने सरकुलर जारी कर दिया है कि हज यात्रियों के पासपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएं। रिजर्व कैटेगरी के हज यात्रियों को आवेदन के साथ पासपोर्ट जमा करना होगा। लॉटरी सिस्टम से जिनके नाम आएंगे, वे 81 हजार की पहली किस्त के साथ पासपोर्ट जमा करेंगे। तंजीम खादिमुल हुज्जाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी नईमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि जिन लोगों को पासपोर्ट में बनवाने में दिक्कत आए या अधिकारी, कर्मचारी लापरवाही करें तो वे हज हेल्प लाइन के सेंटर आकर विदेश मंत्रालय का सरकुलर ले लें। यह सरकुलर दिखाते ही हजयात्रियों का पासपोर्ट हाथों-हाथ बन जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य हज समिति के सरकुलर में स्पष्ट कर दिया गया है कि रिपीटर (दुबारा हज करने वाले) सिर्फ बिना मेहरम महिला और 70 से अधिक आयु के सहयोगी के रूप में मान्य होंगे। बिना मेहरम महिला या 70 वर्ष अधिक आयु के यात्री अगर किसी कारण अपना हज आवेदन निरस्त करते हैं तो उनके सहयोगी का आवेदन भी स्वत: निरस्त हो जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति बिना सहयोगी के आवेदन नहीं कर सकेगा। दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए वयस्क के बराबर ही धनराशि जमा करनी होगी। आवेदन ऑन लाइन भरे जाएंगे। इनका प्रिंट आउट निकालकर दूसरे अभिलेख लगाकर हज समिति को सत्यापन के लिए हाथों-हाथ या डाक से भेजे जाएंगे। प्ले स्टोर में हज कमेटी आफ इंडिया के एंड्रॉयड मोबाइल एप पर भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
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