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Sunday, March 16, 2025 9:20:10 PM

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7 नवम्बर तक चलाया जायेगा विशेष सर्वेक्षण अभियान

7 नवम्बर तक चलाया जायेगा विशेष सर्वेक्षण अभियान

बहराइच 05 अक्टूबर। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे 2012 की सूची से वंचित रह गये परिवारों के चिन्हींकरण हेतु 07 नवम्बर 2018 तक ‘बेसलाइन सर्वे से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण अभियान-अक्टूबर 2018’ विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को शौचालय सुविधा से आच्छादित किये जाने के उद्देश्य से 2012 में बेसलाइन सर्वे कराया गया था। जनपदों से प्राप्त फीडबैक एवं राज्य स्तर से किये गये अनुश्रवण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2012 में कराये गये बेसलाइन सर्वे में काफी संख्या में परिवार शामिल होने से वंचित रह गये थे। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन समस्त गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों (बीपीएल) के साथ-साथ एपीएल अन्तर्गत समस्त अनुसूचित जाति/जनजातियों, लघु तथा सीमान्त किसानों, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से दिव्यांगों तथा महिला प्रमुख परिवारों को दिया जायेगा। उन्हांेने बताया कि विशेष सर्वेक्षण अभियान प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम में चलाया जायेगा, चाहे उसे ओडीएफ घोषित किया जा चुका हो। प्रयोजन हेतु समस्त ग्राम स्तरीय कर्मियों यथा ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सफाई कर्मचारी, ग्राम रोजगार सेवक एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत चयनित एवं प्रशिक्षित स्वच्छाग्रहियों तथा विकास खण्डों मंे तैनात शासन के अधीन अन्य कर्मी को लगाया जायेगा। साथ ही बड़ी ग्राम पंचायतों में एक से अधिक कर्मियों को भी लगाया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण जनपद स्तर पर जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य निष्पादित किया जायेगा। उन्हांेने कहा कि सर्वेक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति (डुप्लीकेसी) का अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाय। जिन परिवारों के मुखिया के पास आधार कार्ड हो उनके आधार संख्या प्राप्त किया जाय तथा जिन्होंने आधार कार्ड हेतु आवेदन किया है उनका आवदेन संख्या प्राप्त कर लिया जाय। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी इत्यादि की संलिप्तता से किसी अपात्र व्यक्ति को पात्र बनाकर लाभान्वित किया जाता है अथवा पूर्व से लाभान्वित व्यक्ति को पुनः लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है तो उन्हें सर्वेक्षण कार्य से हटाकर उनके विरूद्ध विधिक प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। अपात्र व्यक्ति को लाभान्वित कराने पर सम्बन्धित पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान उत्तरदायी होंगे तथा उनके द्वारा अपात्र व्यक्ति का लाभान्वित कराने पर उनके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि 12 अक्टूबर 2018 तक विशेष सर्वेक्षण में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित धनराशि हेतु अनुमन्य पात्रता श्रेणी से छूटे हुए समस्त पात्र लाभार्थियों के अतिरिक्त पात्रता श्रेणी से इतर शौचालय विहीन परिवारों का भी चिन्हांकन किया जायेगा। साथ ही चिन्हित किये गये लाभार्थियों की सूची तैयार कर 13 अक्टूबर 2018 को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड/सार्वजनिक स्थल पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ चस्पा किया जायेगा। इसके अलावा 14 से 20 अक्टूबर 2018 तक ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार विमर्श व अनापत्ति प्राप्त कर लाभार्थियों की सूची को अन्तिम रूप से तैयार किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि अन्तिम रूप से तैयार सूची को 21 से 23 अक्टूबर 2018 तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से लाभार्थीवार विवरण सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं.) को उपलब्ध कराया जायेगा तथा 24 से 28 अक्टूबर तक विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराई गयी सूची का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के निर्देशन में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही 29 अक्टूबर से 02 नवम्बर के मध्य विकास खण्ड स्तर से कराये गये सत्यापन में पाई गयी कमियों को निस्तारित करते हुए लाभार्थीवार सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं.) के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय मंे उपलब्ध कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 02 से 05 नवम्बर तक जनपद स्तर पर प्राप्त लाभार्थियों का रैन्डम सत्यापन जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा 06 से 08 नवम्बर तक जनपद स्तरीय अधिकारियों से कराये गये रैण्डम सत्यापन में पायी गयी कमियों को निस्तारित कराते हुए अन्तिम लाभार्थीवार सूची तैयार कर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा। इसके उपरान्त पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की वेबासाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियांे को निर्देश दिया है कि दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रारूप-02 पर विकास खण्ड की ग्राम पंचायतवार संकलित सूचना अपने तथा सहायक विकास अधिकारी (पं.) के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में हार्ड एवं साफ्ट कापी मंे 02 नवम्बर 2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्हांेने निर्देश दिया है कि इस महत्वपूर्ण/विशेष प्राथमिकता के कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नही की जायेगी।

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