बहराइच 30 सितम्बर। नवसृजित तहसील पयागपुर के अनावासीय व आवासीय भवनों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. (यूपीआरएनएसएस) को निर्देश दिया है कि कार्य स्थल पर तराई हेतु अनावासीय व आवासीय दोनों जगहों पर अलग-अलग बोरिंग व समरसेबुल लगे हैं जिसका प्रयोग करते हुए आवश्यक तराई करायी जाय। तराई के अभाव में कमजोर हुई दिवारों की मजबूती सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करते हुए प्रगति से अवगत करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि निर्माण स्थल पर अवर अभियन्ता तथा तकनीकी पर्यवेक्षण अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए कुशल एवं अनुभवी कारीगरों से ही कार्य करायें जाय। निर्माण कार्य मंे किसी भी दशा में अद्योमानक सामग्री का प्रयोग न किया जाय। जांच कमेटी द्वारा मौके पर डस्ट स्टोन मौजूद होने का उल्लेख किया गया जिसका संज्ञान लेते हुए आख्या के अनुसार सम्बन्धित फर्म मेसर्स तारा प्रसाद इन्फोटेक प्रा.लि. 1/76 गोमती विस्तार लखनऊ व मेसर्स शुभम कांस्ट्रेक्शन एवं कांसन्टेल्सी, 55 कैलाशपुरी गोमतीनगर लखनऊ के विरूद्ध पूर्व में 14 अगस्त 2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा मेसर्स तारा प्रसाद इन्फोटेक प्रा.लि. का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया गया है। भविष्य में डस्ट स्टोन का प्रयोग किसी भी दशा में प्रयोग न किया जाय। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि स्ट्रेक्चर एवं तकनीकी स्वीकृति प्राकलन के अनुसार ही निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही सीमेन्ट रखने हेतु अलग से स्टोर बनाया जाय किसी भी दशा में ढोकेदार सीमेन्ट का प्रयोग न किया जाय। गुणवत्ता की पुष्टि हेतु ईंट एवं मसाले का निर्माण सामग्री का नमूना परीक्षण नियमित रूप से कराकर रिपोर्ट प्रेषित की जाय। खिड़कियां एवं दरवजे जेड सेक्शन एवं आईएसआई ब्राण्डेड मानक के अनुरूप ही लगाना सुनिश्चित किया जाय। विद्युत वायरिंग तार को मानक के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा निर्माण कार्य गुणवत्तापरक ढंग से तीव्र गति से कराते हुए प्रत्येक दशा मंे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाय।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






