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Thursday, March 27, 2025 7:43:09 PM

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स्वीप योजनान्तर्गत निर्वाचन साक्षरता क्लब का होगा गठन

स्वीप योजनान्तर्गत निर्वाचन साक्षरता क्लब का होगा गठन

बहराइच 24 सितम्बर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सुरेश वर्मा ने बताया कि अर्ह लोगों का मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराये जाने व मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) का गठन किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत ईएलसी फ्यूचर वोटर्स, ईएलसी न्यू वोटर्स, चुनाव पाठशाला व वोटर एवेरनेस फोरम (वीएएफ) स्थापित किये जायेंगे। उन्हांेने बताया कि सेकेण्डरी और सीनियर विद्यालयों के छात्रों को सम्मिलित करते हुए ईएलसी फ्यूचर वोटर्स की स्थापना की जायेगी, जो भविष्य में 18 वर्ष की अर्हता आयु पूर्ण करने पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकेंगे तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों जो मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, को सम्मिलित करते हुए ईएलसी न्यू वोटर्स स्थापित किया जायेगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों से इतर युवा मतदाताओं की कम्युनिटी के मतदाताओं को सम्मिलित करते हुए चुनाव पाठशाला की स्थापना तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वायत्तशासी निकायों, गैर सरकारी संगठनों/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे कार्मिकों जो मतदाता के रूप में पंजीकृत हंै, को सम्मिलित करते हुए वोटर एवेरनेस फोरम (वीएएफ) बनाया जायेगा। उन्हांेने बताया कि ईएलसी न्यू वोटर्स के रूप में 34 क्लब की स्थापना की जा चुकी है। जबकि ईएलसी फ्यूचर वोटर्स अन्तर्गत सेकेण्डरी और सीनियर विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब की स्थापना तथा विद्यालयों मंे कैम्प्स एम्बेस्डर नामित किये जाने की कार्यवाही तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। उन्हांेने बताया कि चुनाव पाठशाला की स्थापना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे और कार्यक्रमों का आयोजन भी कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालय स्तर पर वोटर एवेरनेस फोरम की स्थापना प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी सूचना तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय व प्रभारी अधिकारी स्वीप मुख्य विकास अधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जायेगी। श्री वर्मा ने बताया कि निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) का गठन एक वर्ष के लिए किया जायेगा, जिसे आवश्यकतानुसार 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्लब के पदाधिकारियों के कार्यकाल की गणना उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी। कार्यकाल के बारे में अन्तिम निर्णय नोडल अधिकारी का होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन साक्षरता क्लब में दिव्यांग छात्र/छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। विद्यालय में राजनीति शास्त्र के अध्यापक क्लब के नोडल अधिकारी और मार्गदर्शी (मेन्टर) के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन साक्षरता क्लब का किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीति समूह से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और क्लब की किसी भी गतिविधि में विचारधारा विशेष या दल विशेष से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया जायेगा। क्लब की कार्यकारिणी समिति का दायित्व होगा कि वह अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद वार्षिक आख्या तैयार करें, जिसमें वर्ष भर में आयोजित की गयी गतिविधियों (आनलाइन व आफलाइन), निभाये गये दायित्वों और निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा दर्शाये गये परिणामों का विस्तृत विवरण दिया जायेगा। जो नोडल आफिसर के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि निर्वाचन साक्षरता क्लब, चुनाव पाठशाला व मतदाता जागरूकता फोरम के पदाधिकारियों का मुख्य कार्य यह होगा कि वह मतदाता पंजीकरण, चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव सम्बन्धी अन्य विषयों की जानकारी स्वयं से सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों को प्रदान करें। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, वीवी पैट के बारे में जानकारी मतदाताओं को मत के महत्व को समझाने तथा नैतिक तरीके से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही निर्वाचन साक्षरता को समुदाय तक पंहुचाने का कार्य किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि निर्वाचन साक्षरता क्लब, चुनाव पाठशाला व मतदाता जागरूकता फोरम के गठन, संचालन तथा क्रिया-कलापों के विषय में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी हेतु उप जिलाधिकारी सदर जुबेर बेग मो.न. 9454416033, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विजय कुमार मिश्र मो.न. 7017998142, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेन्द्र कुमार पाण्डेय मो.न. 9454457340 व राहत जनता इण्टर कालेज नानपारा के प्राचार्य दीन बन्धु शुक्ल मो.न. 9415670491 से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्हांेने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वयं से सम्बन्धित क्लब/फोरम का कार्यालय/संस्थान स्तर पर तत्काल गठन कर उसकी सूचना अविलम्ब नोडल अधिकारी स्वीप/मुख्य विकास अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही क्लब की गतिविधियों कार्यक्रमों आदि के फोटोग्राफ्स व अभिलेख नियमित अन्तराल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

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