बहराइच 24 सितम्बर। शासन के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसमें उद्योग एवं सेवा की इकाईयों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु 18 से 40 वर्ष आयु के हाईस्कूल या समकक्ष की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने वाले जनपद के मूल निवासियों से 30 सितम्बर 2018 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। ऋण प्रदान किये जाने की अधिकतम सीमा उद्योग हेतु रू. 25.00 लाख एवं सेवा हेतु रू. 10.00 लाख निर्धारित है। यह जानकारी देते हुए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त उद्योग ने बताया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया हो। उन्हांेने बताया कि आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक ही बार लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उन्हांेने इच्छुक व्यक्तियों से अपील की है कि आवेदन पत्र समस्त प्रपत्रों सहित दो प्रतियों में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बहराइच में किसी भी कार्यदिवस मंे जमा कर सकतें है। साथ ही आवेदन पत्र के प्रारूप के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हंै।
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