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Sunday, March 23, 2025 8:05:32 AM

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क्षेत्र पंचायत प्रमुख जरवल के रिक्त पद के निर्वाचन की अधिसूचना जारी,निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा होगी रू. 02 लाख

क्षेत्र पंचायत प्रमुख जरवल के रिक्त पद के निर्वाचन की अधिसूचना जारी,निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा होगी रू. 02 लाख

बहराइच 12 सितम्बर। जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) माला
श्रीवास्तव द्वारा क्षेत्र पंचायत जरवल के रिक्त प्रमुख क्षेत्र पंचायत
पद (आक्षरण श्रेणी – अनारक्षित) के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी
गयी है। क्षेत्र पंचायत जरवल के रिक्त प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के लिए
जारी अधिसूचना के अनुसार नाम निर्देशन पत्र क्षेत्र पंचायत कार्यालय जरवल
में रिटर्निंग आफिसर को 13 सितम्बर 2018 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से
अपरान्ह 03ः00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा जारी अधिसूचना के
अनुसार नाम निर्देशन पत्रों के परीक्षण का काम 13 सितम्बर 2018 को
अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक कार्यालय क्षेत्र पंचायत जरवल
में किया जायेगा तथा उम्मीदवारी की वापसी की सूचना किसी उम्मीदवार, उसके
प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा रिटर्निंग आफिसर अथवा सहायक निर्वाचन
अधिकारी को 14 सितम्बर 2018 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे
तक क्षेत्र पंचायत कार्यालय जरवल पर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि
निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान कार्यालय क्षेत्र पंचायत जरवल में 15
सितम्बर 2018 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे के बीच होगा
तथा 15 सितम्बर 2018 को अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना
का कार्य किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने बताया कि राज्य निर्वाचन
आयोग द्वारा निर्वाचन में व्यय की अधिकतम सीमा रू. 200000=00 (रू. दो
लाख) मात्र निर्धारित की गयी है। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने
की तिथि से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो
व्यय किया जायेगा उसका लेखा-जोखा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में तैयार
किया जायेगा, जिसका परीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित
जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त
सभी प्रत्याशियों को तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा
रजिस्टर वाउचर सहित समिति को परीक्षण के लिए उपलब्ध कराना होगा। जिला
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विगत नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017
में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सामग्री/वस्तुओं की दरें प्रमुख
क्षेत्र पंचायत पद के उप निर्वाचन, 2018 के लिए मान्य होंगी।

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