बहराइच 06 अगस्त। उप निदेशक कृषि डा. आर के सिंह ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित सोलर फोटोवोल्टैईक इरीगेशन पम्प योजनान्तर्गत कृषि निदेशालय से वर्ष 2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष अवशेष लक्ष्यों की आपूर्ति के लिए जनपद को 45 सोलर पम्प का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसमें 2 एचपीडीसी के 30, 03 एचपीडीसी के 10 तथा 05 एचपीएसी के 05 सोलर पम्प सम्मिलित हैं। उन्हांेने बताया कि शासन द्वारा लक्ष्यों की समय से पूर्ति हेतु कृषकों के चयन हेतु 18 अगस्त तक ‘पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओ’ का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत पात्र कृषकों को सोलर पम्प की स्थापना के लिए चयनित कम्पनी मेसर्स प्रीमियर सोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद-तेलंगाना के नाम से बैंक ड्राफ्ट आमंत्रित किये गये हैं। उन्हांेने बताया कि योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार कृषक के पास 02 एचपी सोलर पम्प हेतु 04 इंच की बोरिंग, 03 एचपी एवं 05 एचपी सोलर पम्प हेतु 06 से 08 इंच की बोरिंग का होना अनिवार्य है। श्री सिंह ने बताया कि विद्युत लाइन से 300 मीटर की दूरी पर बोरिंग होनी चाहिए तथा बोरिंग स्थल पर विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उन्हांेने बताया कि दो एचपीडीसी के सोलर पम्प के लिए कृषक अंश धनराशि रू. 50820=00, तीन एचपीडीसी के लिए धनराशि रू. 80997=00 तथा पाॅच एचपीएसी के लिए धनराशि रू. 205200=00 का बैंक ड्राफ्ट देय होगा। विस्तृत जानाकरी के लिए इच्छुक कृषक उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
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