Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Wednesday, April 23, 2025 11:00:21 PM

वीडियो देखें

बीज कम्पनियों का सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें थोक विक्रेता

बीज कम्पनियों का सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें थोक विक्रेता

बहराइच 30 मई। जिला कृषि उत्पादन में उच्च कोटि के बीजों का बहुत महत्व है। शासन एवं प्रशासन के साथ-साथ कृषि विभाग कृषकों को उच्च कोटि का बीज उपलब्ध कराने हेतु दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए आवश्यक है कि जनपद के समस्त थोक बीज विक्रेताओं द्वारा जिन कम्पनियों के उत्पाद का क्रय, विक्रय व व्यापार किया जा रहा है, उसका सम्पूर्ण विवरण/जानकारी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध हो तथा यह भी आवश्यक है कि उन कम्पनियों के लाइसेन्स प्रदेश में निदेशालय/बहराइच जनपद स्तर पर पंजीकृत हो।  
यह जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी राम शिष्ट ने बताया कि संज्ञान में आया है कि प्रदेश/जनपद के बाहर की बहुत सी बीज कम्पनियां/ प्रदेश स्तरीय लाइसेंस/ जनपद स्तरीय लाइसेंस प्राप्त किये बिना बीज का व्यापार कर रही है। इस सम्बन्ध मंे उन्होंने समस्त थोक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अन्दर कम्पनी/फर्म का नाम जिसका कारोबार आप कर रहे हैं, पता व दूरभाष नम्बर तथा उत्पादक का नाम व पता आदि विवरण का उल्लेख करते हुए जिन कम्पनियों/फर्मों की उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, का विवरण जिला कृषि अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जिन कम्पनियों के उत्पाद का कारोबार किया जा रहा है उस कम्पनी के अधिकार पत्र का अंकन अपने लाइसेंस पर कराना सुनिश्चित करें जिससे यह ज्ञात हो सके कि किस कम्पनी के उत्पाद बेचने के लिए कौन सा विक्रेता अधिकृत है। ध्यान रहे कि यदि निरीक्षण के समय यह बात प्रकाश मंे आती है कि थोक विक्रेताआंे द्वारा कम्पनियों/फर्म के अधिकार पत्र का अंकन कराये बिना उनके उत्पादकों को सील करते हुए आपके विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप पूर्ण जिम्मेदार हांेगे।  

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *