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Wednesday, February 12, 2025 4:16:11 AM

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अनफिट वाहनों का चलन बंद, 8 से 15 अप्रैल तक चलेगा अभियान

अनफिट वाहनों का चलन बंद, 8 से 15 अप्रैल तक चलेगा अभियान

बहराइच 07 अप्रैल। जनपद के स्कूलों/कालेज़ों की बसों में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के परिवहन मंत्री के निर्देश पर जनपद बहराइच में 08 से 15 अप्रैल 2018 तक विशेष अभियान संचालित किया जायेगा। अभियान अवधि में विभिन्न स्कूलों/कालेज़ों द्वारा संचालित की जा रही बसों के प्रपत्रों एवं उसके भौतिक तथा यांत्रिक फिटनेस का जाॅच-परख कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करायी जायेगी। यह जानकारी देते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बहराइच ने बताया कि बार-बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी जनपद के कुछ स्कूलो द्वारा अनफिट वाहनों से बच्चों का परिवहन किया जा रहा है। जिसमें सिटी माण्टेसरी स्कूल बहराइच, बीडीएस पब्लिक स्कूल रिसिया बहराइच, मदरसा इस्लामिया स्कूल जरवल कस्बा बहराइच, सीमान्त इण्टर काॅलेज रूपईडीहा, सरस्वती विद्या मंदिर रूपईडीहा, सेन्टपीटर स्कूल नानपारा, सेन्टएंथोनी पब्लिक स्कूल बहराइच प्रमुख है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी जनपद में संचालित स्कूलो/कालेजो के प्रबन्धको/प्रधानाचार्यो को स्कूल बसो को मानक के अनुसार चलाये जाने के लिये निर्देश निर्गत किये गये थे। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि पूर्व में सभी सम्बन्धित को दिशा निर्देश जारी किये गये थे कि स्कूलों के लिए संचालित वाहनों की यांत्रिक एवं भौतिक दशा के अन्तर्गत वाहन का फिटनेस वैध होना चाहिये, वाहन पीले कलर का होने चाहिये एवं उसपर स्पष्ट रूप से स्कूल वाहन अंकित हो तथा स्कूल का फोन नम्बर व नाम एवं परिवहन विभाग की हेल्पलाइन भी इंगित होना चाहियें, वाहन की खिड़कियों में जाली, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र, फ्रस्टेड बाॅक्स अनिवार्य रूप से होना चाहियें, स्कूल वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 05 वर्ष पुराना एवं वैध लाइसेंस होना चाहिये, स्कूल वाहन में एक अटेंडेन्ट होना चाहिये। ड्राइवर एवं अटेंडेन्ट की निर्धारित वर्दी एवं पहचान पत्र होना चाहिये तथा वाहन चलाते समय चालक मोबाईल फोन/एयरफोन का प्रयोग कदापि नही करेगा। इसके अलावा स्कूल वाहन परमिट से अच्छादित होनी चाहिये, वाहन की सीटिंग क्षमता के अनुसार ही बच्चो को बैठाया जाये, स्कूल बस 15 वर्ष से अधिक पुरानी न हो तथा स्कूल प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को स्कूल वाहन के चालको को ऐनकेन प्रकरेण समय से पहुचने के लिय बाध्य न किया जाये।

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